हिमाचल में धारा-118 पर मंथन: चयन कमेटी की पहली बैठक चार को, दोनों दलों के विधायक रहेंगे मौजूद

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हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 में संशोधन की तैयारी है। विधानसभा शीतकालीन सत्र में चर्चा के बाद इस विधेयक को चयन कमेटी को भेजा गया है। अब चयन कमेटी ने 4 फरवरी को 118 में संशोधन को लेकर बैठक बुला दी है। कमेटी की रिफारिश के बाद इस संशोधन विधेयक को बजट सत्र में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कमेटी के सभापति हैं, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, भाजपा विधायक सुखराम चौधरी, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल, संजय रतन, विधायक हरीश जनारथा कमेटी के सदस्य हैं। यह सभी अपनी राय देंगे। संशोधन विधेयक में कई धाराओं के प्रावधानों को सरल करने का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि सहकारी सभाओं के लिए जमीन को लीज पर लेने में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को भवन किराये पर लेने के लिए दस वर्ष तक छूट, धारा-118 के तहत जमीन लेने के बाद बनाए गए फ्लैट को हस्तांतरित करने के बाद दोबारा धारा-118 के तहत अनुुमति लेने में छूट देने जैसे कुछ प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। भाजपा विधायकों ने इस विधेयक को हिमाचल के हितों के प्रभावित होने से जुड़ा मामला बताया था। इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई। पहली बार विधानसभा में इस कमेटी की बैठक होने जा रही है।

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