
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से जुड़े नियमों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत लगे ट्रेनी/जॉब ट्रेनी के परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह जानकारी 6 अगस्त 2026 को जारी एडेंडम के माध्यम से दी है। यह स्पष्टीकरण उन विज्ञापनों के संदर्भ में जारी किया गया है, जिनके तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल के पद अधिसूचित किए गए थे।
21 अगस्त तक आवेदन का मौका
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित नए निर्देशों का ध्यान रखने को कहा है।
ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए क्या बदला?
आयोग ने बताया कि पहले जारी निर्देशों के अलावा हिमाचल सरकार की ओर से 30 जून 2026 को जारी निर्देश भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे। इन निर्देशों के तहत संबंधित योजनाओं में लगे ट्रेनी/जॉब ट्रेनी के परिवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती के पूर्व जारी विज्ञापनों की अन्य नियम एवं शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। यानी बदलाव केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी से जुड़े इस प्रावधान को लेकर किया गया है।
भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए जरूरी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ लेने से पहले अपनी पात्रता और परिवार से संबंधित शर्तों को नए निर्देशों के अनुसार जांच लें। गलत श्रेणी के आधार पर आवेदन करने से भविष्य में परेशानी हो सकती है।
क्या है मामला?
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 अगस्त को जारी एडेंडम में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ईडब्ल्यूएस नियम को स्पष्ट किया है। संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत लगे ट्रेनी/जॉब ट्रेनी के परिवारों को ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है।
