
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वाहनों के शीशों पर काली फिल्म या अंदर काले पर्दे लगाने को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 100(2) तथा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के नियम 100 के तहत वाहनों के शीशों पर अत्यधिक काली फिल्म या पर्दे लगाने वालों के चालान करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर कम से कम 70 प्रतिशत विजिबिलिटी और साइड विंडो पर 50 प्रतिशत विजिबिलिटी होना अनिवार्य है।
इससे कम विजिबिलिटी होने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी वाहन में निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म पाई जाती है तो मौके पर ही चालान किया जा सकता है और काली फिल्म को हटाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों में अवैध काली फिल्म या पर्दे न लगाएं, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 100(2) तथा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के नियम 100 के तहत वाहनों के शीशों पर अत्यधिक काली फिल्म या पर्दे लगाने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये के चालान का प्रावधान है। पुलिस कर्मियों को मौके पर ही काले पर्दे नष्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि वाहन मालिक इनका दोबारा इस्तेमाल न करें।
