हिमाचल शिक्षा निदेशालय: वित्तीय अनुशासन पर सख्ती, बजट के गलत उपयोग पर डीडीओ होंगे जवाबदेह

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हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देश जारी किए हैं कि आवंटित बजट का उपयोग केवल निर्धारित मदों में ही करें। निदेशालय ने पाया है कि कुछ मामलों में चार्ज्ड हेड (प्रभारित बजट) के लिए स्वीकृत बजट का उपयोग वोटेड हेड के भुगतान के लिए किया जा रहा है, जिसे सरकारी नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है।

स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि वित्त विभाग ने 17 मई 2025 को अदालती आदेशों के अनुपालन में होने वाले व्यय के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार न्यायालयों के आदेशों के तहत होने वाला खर्च चार्ज्ड प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना चाहिए।इसके बावजूद कुछ डीडीओ की ओर से चार्ज्ड बजट का उपयोग अन्य वोटेड हेड के खर्च के लिए किए जाने की जानकारी सामने आई है।

शिक्षा निदेशालय ने इस प्रवृत्ति को वित्तीय नियमों के विपरीत बताते हुए सभी डीडीओ को बिल तैयार करते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रत्येक बिल सही बजट मद के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जाए। निदेशालय ने सभी जिला और उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी डीडीओ को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। साथ ही जिन अधिकारियों ने चार्ज्ड बजट का उपयोग वोटेड के भुगतान के लिए किया है, उनका पूरा विवरण निदेशालय को भेजने को कहा गया है। ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाएगा।

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