नए नियम: डंपर-टिपर में ऑटोमैटिक लोड कवर अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया फैसला

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डंपर और टिपर वाहनों की सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत सभी नए डंपर और टिपर वाहनों में ऑटोमैटिक लोड कवर लगाना अनिवार्य होगा। वाहन चलते समय लोड बॉडी का पूरी तरह ढका रहना जरूरी होगा ताकि हादसों को रोका जा सके।

यह प्रावधान उन वाहनों पर लागू होगा जो निर्माण सामग्री, मिट्टी, रेत, बजरी, पत्थर या मलबा ढोते हैं। वर्तमान में कई डंपर-टिपर खुले में सामग्री लेकर चलते हैं। तेज रफ्तार या मोड़ पर झटके लगने से सामग्री सड़क पर गिरती है। इससे पीछे चल रहे दोपहिया वाहन चालकों और अन्य वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।

नए नियम से सड़क पर सामग्री गिरने की आशंका कम होगी। खुले डंपर टिपर से उड़ने वाली धूल और छिटकने वाले पत्थर भी बड़ा खतरा बनते हैं। अचानक सड़क पर बजरी या मिट्टी फैलने से ब्रेक लगाने पर वाहन फिसल सकते हैं।

ऑटोमैटिक कवर व्यवस्था से ऐसे जोखिम कम होंगे। नए सुरक्षा प्रावधान के अनुसार, लोड कवर को केवल लगाना पर्याप्त नहीं होगा। वाहन चलने के दौरान कवर का सही तरीके से बंद और सुरक्षित रहना भी जरूरी है। यदि कवर खुला रह गया या ठीक से बंद नहीं हुआ तो ड्राइवर के केबिन में अलर्ट बजेगा। इससे चालक को समय रहते स्थिति का पता चलेगा और वह कवर को ठीक कर सकेगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि डंपर टिपर सड़क पर चलते समय लोड को पूरी तरह ढककर रखें। 

सड़क पर गिरी बजरी से होती है फिसलन
मानसून के दौरान सड़क पर गिरी मिट्टी, रेत और बजरी पानी के साथ मिलकर फिसलन पैदा करती है। पहाड़ी सड़कों पर यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे दोपहिया वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। लोड कवर अनिवार्य होने से सड़क पर सामग्री गिरने की घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही, खुले लोड से उड़ने वाली धूल और महीन कणों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे जिम्मेदारी तय होगी।

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