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ग्रीष्मकालीन स्कूलों से अवकाश काटकर शीतकालीन स्कूलों में स्थानांतरित हुए प्रधानाचार्यों को शीतकालीन अवकाशों का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूलों में स्थानांतरित हुए प्रधानाचार्यों को स्कूलों में आकार कार्य करना होगा। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में प्रधानाचार्यों के लिए अवकाश परेशानी का सबब बन गया है क्योंकि ऊपरी हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में और निचले हिमाचल ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अवकाश के समय को लेकर अलग-अलग व्यवस्था है।
भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत शिक्षक वर्ष में एक बार ही अकादमिक अवकाश की छुट्टियां काट सकते हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में छुट्टियां काटकर ऊपरी हिमाचल के स्कूलों में स्थानांतरित प्रधानाचार्य को अब शीतकालीन स्कूलों के कार्यालयों में आकर कार्य करना पड़ेगा क्योंकि स्थानांतरित हुए प्रधानाचार्य ऐसे हैं, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अवकाश का लाभ उठा चुका हैं।
अगर संबंधित प्रधानाचार्य शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में नहीं जाते हैं तो एक तो इन्हें वेतन नहीं मिलेगा, दूसरा विभागीय कार्रवाई का डर भी बना रहेगा। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने 12 जिलों के उपनिदेशकों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उधर, इसके बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक अनिल कुमार कौशल ने कहा कि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में से शीतकालीन स्कूलों में स्थानांतरित हुए प्रधानाचार्यों को स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाने के बारे में निर्देश जारी हुए हैं। वहीं ऐसे प्रधानाचार्य जिन्होंने अवकाश का लाभ ले लिया है उन्हें शीतकालीन स्कूलों में आकर कार्य करना होगा।