राज्य के बाहर से रेत-बजरी लाने पर वसूला जाएगा कर , नियम तैयार, कैबिनेट में जाएगा मामला

बाहरी राज्यों से रेत-बजरी लाने पर प्रदेश सरकार टैक्स वसूल करने जा रही है। उद्योग विभाग के खनन विंग इसके लिए नियम बना रहा है। विंग की ओर से इस मामले को आगामी कैबिनेट की बैठक में ले जाया जाएगा। हिमाचल की सीमाओं पर लगे बैरियर पर विंग के कर्मचारी तैनात होंगे। पिकअप से लेकर बड़े मालवाहक वाहनों से अलग-अलग राशि वसूल की जाएगी। टैक्स 1000 रुपये से ज्यादा हो सकता है। इससे हिमाचल में बाहरी राज्यों की रेत बजरी महंगी मिलेगी। हिमाचल के किसी भी कोने से रेत-बजरी लाने पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर हिमाचल नंबर वाले ट्रक ऑपरेटर भी बाहरी राज्यों से निर्माण सामग्री लाते हैं तो उन्हें भी यह टैक्स चुकाना होगा

आर्थिक स्थिति सुधारने के चलते सरकार टैक्स लगा रही है। हिमाचल में पंजाब-हरियाणा से भी रेत व बजरी आती है। पंजाब व हरियाणा से रेत-बजरी लाए जाने पर या तो फिक्स या फिर क्यूबिक फीट के हिसाब से टैक्स वसूल करने की योजना है। अभी तक इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं था। ट्रक ऑपरेटर बाहरी राज्यों से भवन निर्माण सामग्री लाकर यहां बेच रहे हैं। खनन विभाग के अधिकारियों की मानें तो इसको लेकर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है। उधर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि खनन विंग को इसके नियम तैयार करने को कहा गया है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

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