हिमाचल में लोकसभा चुनाव की रणभेरी सात मई को सुनाई देगी। लोकसभा और विधानसभा की सभी छह सीटों पर मतदान की अधिसूचना जारी होने वाली है। इसके बाद प्रदेश में नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने 17 मई को नामांकन वापसी के बाद मैदान में छूटने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट शिमला भेजने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दे दिए हैं। चुनाव की अधिसूचना के लिए निर्वाचन विभाग ने सात मई सुबह 11 बजे का समय तय किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आरओ सात मई को सुबह 11 बजे से पूर्व फार्म-एक में चुनाव की सूचना जारी करेंगे। नामांकन से संबंधित फार्म-3ए को प्रतिदिन अपडेट करने और दोपहर 3:15 बजे से पहले निर्वाचन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सभी आरओ नामांकन वापसी के बाद चुनाव मैदान में बचे उम्मीदवारों की सूची की सावधानीपूर्वक जांच करेंगे।
इसकी प्रतियां 17 मई को शाम 3:30 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। पोर्टल के माध्यम से सेवा कर्मियों के लिए ईटीपीबीएस भेजना और विभिन्न श्रेणियों के लिए डाक मतपत्रों के मुद्रण और वापसी के 48 घंटों के भीतर संबंधित एआरओ को भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनावों के सुचारू संचालन के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के विभिन्न प्रश्नों का भी समाधान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, नीलम दुल्टा और निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मतदान केंद्रों में रैंप, रोशनी और शौचालय जरूरी
लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए तय मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं जुटानी होंगी। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों की जांच करने और रिपोर्ट जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने सभी बूथों पर स्थायी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है।
इसमें उचित संकेतक, पेयजल की सुविधा, उचित रोशनी, रैंप और शौचालय की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। जिन मतदान केंद्रों में ये सुविधाएं नहीं होंगी, उनमें आगामी कुछ दिनों में इन्हें विकसित करने को कहा गया है।