राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में शराब कारोबारियों की ओर से लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और इसके तहत बनाए गए नियमों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ठेकेदार का लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि ओवर चार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहले उल्लंघन पर 15,000 रुपये, दूसरे उल्लंघन पर 25,000 रुपये, तीसरे उल्लंघन पर 50,000 रुपये और चौथे उल्लंघन पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई ठेकेदार ओवर चार्जिंग करते हुए चार बार से अधिक दोषी पाया जाता है तो संबंधित आबकारी अधिकारी तुरंत जोनल कलेक्टर को ठेकेदार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। इससे ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि अधिक लाभांश पर शराब विक्रय करने की शिकायतों पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से शराब की दुकानों पर आबकारी नीति में एमएसपी और लाभांश के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इन नंबरों पर करें शिकायत
शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ता कांगड़ा जोन में दूरभाष नंबर 01894230186, मंडी जोन में 01905223499, शिमला जोन में 01772620775 संपर्क कर सकते हैं। डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग का नियंत्रण कक्ष सप्ताहभर 24 घंटे कार्यशील रहता है। सभी नागरिक इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टोल फ्री नंबर 18001808063, दूरभाष नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 पर जानकारी साझा कर सकते हैं।