सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक पद पर बने रहेंगे छह पूर्व सीपीएस

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CPS case Six petition hearing in Supreme Court today

हिमाचल प्रदेश सरकार को सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीपीएस रहे विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इन पर उच्च न्यायालय के निर्णय का पैरा 50 लागू नहीं होगा। मामले में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीपीएस कानून से जुड़ीं अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल सरकार की ओर से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के पैरा नंबर 50 के तहत विधायकों की सदस्यता जा सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद  विधायक अपने पद पर बने रहेंगे। 

महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने ये कहा
 महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कार्रवाही पर रोक लगाते हुए कहा कि इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रतन ने कहा, “हमने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में सीपीएस के लिए कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।” बता दें, हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 18 वर्ष पुराने सीपीएस कानून 2006 को अवैध-असांविधानिक करार दिया है।

इन छह विधायकों ने छोड़ा है सीपीएस पद
हाईकोर्ट के निर्णय के बाद छह विधायकों अर्की से संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, बैजनाथ से किशोरी लाल और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को मुख्य संसदीय सचिव के पद से हटना पड़ा है। शीर्ष अदालत में सरकार की ओर दायर याचिकाओं में कहा गया है कि मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव के पद 70 वर्षों से भारत और 18 सालों से हिमाचल में हैं। याचिका में दलील दी गई है कि हिमाचल सरकार ने गुड गवर्नेंस और जनहित के कार्यों के लिए सीपीएस नियुक्त किए थे।

सीएम सुक्खू ने ये कहा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानून को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 50 की व्याख्या उससे मेल नहीं खाती। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लगा, उससे राहत मिली है और अब हम आगे उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श करेंगे।” सीएम ने कहा कि विपक्ष की ओर से अफवाह फैलाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है। 

कोर्ट का फैसला भाजपा के नेताओं को करारा जवाब: नरेश चौहान
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा के नेताओं को करारा जवाब है।। भाजपा लगातार सरकार को कमजोर करने में लगी है। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के नेता गलत सलाह देने में लगे हैं।

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