हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार, पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। एचपीपीटीसी ने आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दिया था, जिसमें कहा था कि 18 में से नाै होटल फायदे में हैं। बेशक इनमें ऑक्यूपेंसी 40 प्रतिशत से कम है। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर 31 मार्च तक नौ होटलों को ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इन होटलों के संबंध में दिनांक 19 नवंबर के आदेश की निरंतरता की समीक्षा उसके बाद इनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।
बाकि नाै होटल 25 नवंबर से बंद रहेंगे। बता दें, अदालत ने 19 नवंबर के फैसले में निगम के 40 फीसदी से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटल 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने आदेश पर्यटन विकास निगम के पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर जारी किए थे। अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को 3 दिसंबर को पेश करने को कहा। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी तलब की है। न्यायालय ने इससे पहले 12 नवंबर को जारी आदेशों में प्रबंध निदेशक से वर्ष 2022 से 2024 तक होटलों की आय का ब्योरा मांगा था।
31 मार्च तक खुले रहेंगे ये एचपीपीटीसी के ये होटल
ये होटल नहीं होंगे बंद
द पैलेस होटल चायल
होटल चंद्रभागा केलांग
होटल देवदार खज्जियार
होटल मेघदूत, क्यारीघाट
होटल लॉग हट्स मनाली
होटल कुंजम मनाली
होटल भागसू मैक्लोडगंज
द कैसल होटल नग्गर
होटल धौलाधार धर्मशाला
हालांकि, 19 नवंबर का आदेश अन्य संपत्तियों/इकाइयों के लिए लागू रहेगा।