हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य भर में नदियों, नालों और झरनों में कूड़े-कचरे की डंपिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रदेश के सभी नगर और ग्रामीण निकायों के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन आदेशों की अनुपालना की जिम्मेदारी दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केंदडूवाल ठोस कचरा निष्पादन संयंत्र बद्दी जिला सोलन की स्थापना के लिए 36 पूर्व निर्धारित शर्तों की अनुपालना जरूरी है, लेकिन आज तक उक्त शर्तों की अनुपालना नहीं की गई। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता के साथ पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि वैज्ञानिक डॉ. भावना सिंह के साथ मिलकर उक्त संयंत्र का निरीक्षण 19 अक्तूबर को करने और जरूरत पड़ने पर इसके बाद भी निरीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों की अक्षरशः अनुपालना के आदेश भी दिए हैं। इसके तहत कस्बों में गीले व सूखे कूड़े का उचित पृथक्करण, कचरे का संग्रह सुनिश्चित करने और सप्ताह में कम से कम तीन बार कचरा इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने रोजाना कूड़ा एकत्रित करने वाले स्थानों में प्रतिदिन कूड़ा उठाने की व्यवस्था जारी रखने के आदेश भी दिए हैं।