
पंचायत राज विभाग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए पंचायतों की ओर से जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने सोमवार को इस सबंध में अधिसूचना जारी की है। एनओसी जारी करने और अस्वीकृत करने की सेवा को पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ा गया है। इसके बाद पंचायतें मैनुअल तरीके से एनओसी जारी नहीं कर सकेंगी। इससे पहले पंचायत सचिव राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पंचायत व सार्वजनिक परिसंपत्तियों की जांच करेगा। इसके बाद प्रस्ताव पारित कर कारण दर्ज किए जाएंगे। सभी आवेदन और प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन ही संसाधित किए जाएंगे।
पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं को अब बीडीओ और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जहां पर ग्राम सभा की बैठक होती है, उस हॉल में भी कैमरे लगे होंगे। ग्राम सभाओं में पारित होने वाले प्रस्ताव को लेकर कोई गड़बड़ी न हो। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। सरकार के ध्यान में मामला आया है कि कई बार चहेतों को फायदा देने के लिए ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ऐसे में पंचायतीराज विभाग ने फैसला लिया है कि ग्राम सभाओं में बीडीओ भी ऑनलाइन जुड़ेंगे।
