
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों (दैनिक वेतनभोगी) की दिहाड़ी में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। विभाग के निदेशक ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर संशोधित दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ एरियर सहित मिलेगा।
नए आदेश के अनुसार सिलाई अध्यापिकाओं को अब 508 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा, जो कि पहले 480 रुपये मिलते थे। वहीं पंचायत चौकीदारों को अब 450 रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय मिलेगा। इन्हें पहले 425 रुपये मिलते थे। इससे 1600 सिलाई अध्यापिकाओं और 2100 पंचायत चौकीदारों को लाभ होगा।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित दरों के आधार पर मासिक पारिश्रमिक का भुगतान समयबद्ध किया जाए।
इन्हें दैनिक वेतनभोगी बने 12 साल से अधिक का समय हो चुका है। जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत इन कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान लागू रखने के निर्देश हैं। इन कर्मचारियों को संशोधित दैनिक दरों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे लाहौल-स्पीति, किन्नौर और अन्य अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
हिमाचल में जिला परिषद कर्मियों को संशोधित वेतनमान का एरियर जारी
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों जिला परिषद कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं।
विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अतिरिक्त उपायुक्तों को इस बारे में पत्र भेजा है। जिला परिषद के कई कर्मचारियों को वर्ष 2022 में संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर मिल गया था। 20 फीसदी कर्मचारी ऐसे थे, जो इस लाभ से वंचित थे। अब उन्हें भी राहत दी गई है। कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन था।
23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक मिलेगा लाभ
सरकार ने 23 सितंबर को जारी की थी अधिसूचना : सरकार ने 23 सितंबर 2022 को संशोधित वेतन संरचना लागू की थी। 7 मार्च 2024 को वेतन निर्धारण की अनुमति मिली थी। उस समय वास्तविक वित्तीय लाभ जारी नहीं हुए थे। अब सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक का लाभ भी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत संशोधित वेतन संरचना लागू की गई थी। 7 मार्च 2024 को जारी निर्देशों में वेतन निर्धारण की अनुमति दी गई थी।
