धर्मशाला: कंपनी ने बीमा क्लेम देने से किया इन्कार, अब ब्याज के साथ चुकाने होंगे 1.55 लाख;

Spread the love

नीलम कुमार पत्नी दिवंगत दर्शन कुमार निवासी सिद्धबाड़ी (तहसील धर्मशाला) ने शिकायत में बताया कि उनके पति ने ग्रुप क्रेडिट प्रोडक्ट प्लस प्लान के तहत 1,55,620 रुपये की पॉलिसी ली थी।

जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम राशि न देने पर 10 हजार रुपये हर्जाना और 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 1,55,620 रुपये की बीमा राशि चुकाने को भी कहा है।

जानकारी के अनुसार नीलम कुमार पत्नी दिवंगत दर्शन कुमार निवासी सिद्धबाड़ी (तहसील धर्मशाला) ने शिकायत में बताया कि उनके पति ने ग्रुप क्रेडिट प्रोडक्ट प्लस प्लान के तहत 1,55,620 रुपये की पॉलिसी ली थी। 28 मार्च 2022 को पति की मृत्यु के बाद उन्होंने क्लेम के लिए कंपनी को दस्तावेजों सहित आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने विभिन्न आपत्तियां दिखाकर भुगतान से इनकार कर दिया। सेवा में कमी पाते हुए आयोग ने शिकायत स्वीकार कर कंपनी को क्लेम राशि ब्याज सहित लौटाने और अतिरिक्त मुआवजा देने के आदेश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *