हिमाचल न्यूज़ अलर्ट …
नशा कारोबारी को तीन माह तक नजरबंद करने का आदेश पारित किया गया है। आरोपी में सुधार नहीं हुआ तो उसकी ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्तियों और नेटवर्क की लगातार खोज जारी है।
नूरपुर जिला पुलिस के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए प्रदेश सरकार के सचिव (गृह) एवं हिरासत प्राधिकरण ने नशा कारोबारी को तीन माह तक नजरबंद करने के आदेश पारित किए हैं। जरूरत पड़ने पर इसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस कानून के तहत अगर इसके बाद भी आरोपी में सुधार नहीं पाया जाता है तो उसकी ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। आरोपी अभी जेल में है। वह करीब चार बार पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में नामजद रहा है।
11 अक्तूबर 2023 को पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (पीआईटी-एनडी एंड पीएस) अधिनियम 1998 में अवैध तस्करों की रोकथाम के तहत एक स्थायी आदेश पारित किया है। प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया और प्रक्रिया का विवरण प्रदान करता है। इसमें कैद, निरोधक निष्पादन, निरोधक आदेश का निष्पादन, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना आदि शामिल है।
15 नवंबर 2023 को पीआईटी की धारा 3(1) के तहत पीआईटी एनडी एंड पीएस अधिनियम के तहत सचिव गृह विभाग एवं हिरासत प्राधिकरण को एक प्रस्ताव भेजा था। पुनीत महाजन निवासी ग्राम बासा, डाकघर राजा का बाग, तहसील नूरपुर को एनडी एंड पीएस अधिनियम के तहत कई मामलों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से चरस और हेरोइन बरामद की गई थी। कई बार गिरफ्तार होने के बाद भी उसने नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं रोकी, जिससे स्पष्ट है कि वह आदतन नशीले पदार्थों का तस्कर है।
नूरपुर पुलिस के रिकॉर्ड का अध्ययन कनरे के बाद सचिव (गृह) एवं हिरासत प्राधिकरण ने पुनीत महाजन के नजरबंदी आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि यह राज्य का पहला मामला है, जिसमें डिटेंशन अथॉरिटी ने डिटेंशन ऑर्डर पारित किया है। पुलिस एनडी एंड पीएस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्तियों और नेटवर्क की लगातार खोज जारी है।