हजारों दैनिक वेतनभोगियों व अंशकालिकों को सरकार ने तोहफा दिया है। विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतनभोगियों सहित अंशकालिकों की दैनिक मजदूरी की दरों को संशोधित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में हजारों दैनिक वेतनभोगियों व अंशकालिकों को सरकार ने तोहफा दिया है। विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतनभोगियों सहित अंशकालिकों की दैनिक मजदूरी की दरों को संशोधित किया गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी।
इस संबंध में सोमवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अंशकालिकों को 1 अप्रैल 2024 से 50 रुपये प्रति घंटे तक संशोधित किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में दैनिक वेतनभोगियों, अंशकालिकों को संशोधित दैनिक वेतन पर 25 फीसदी वृद्धि दी जाएगी।
ये दरें विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों, अंशकालिकों पर लागू होंगी। वहीं, सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय,स्वायत्तता संस्थान, बोर्ड संसाधनों की उपलब्धता पर सरकार के निर्णय को लागू कर सकेंगे।