हाईकोर्ट में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों व दो अन्य ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी तय हुई है। हाईकोर्ट में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों व दो अन्य ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है।
वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने छह विधायकों को सीपीएस बनाया था, जिनके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-164 के तहत प्रदेश में 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता है।
सीपीएस बनाने के बाद यह संख्या 17-18 पहुंच जाती है। हाईकोर्ट ने सीपीएस के कार्यों पर पहले ही रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सीपीएस न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाएं लेंगे। अब अगली सुनवाई 22 से 24 अप्रैल लगातार तीन दिन होगी।