# सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से दे संशोधित वेतनमान…

Himachal High Court:  Revised pay scale to be given to retired employees from 2016

प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। सरकार ने कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी।

5 फरवरी 2022 को पेंशन नियमों में भी संशोधित कर जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभ संशोधित वेतनमान के तहत अदा करने का निर्णय लिया था। 17 सितंबर 2022 को सरकार ने ज्ञापन जारी कर वित्तीय लाभ देने के लिए किस्तें बनाई। वित्तीय लाभों की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान बनाया गया। सेवानिवृत कर्मियों को लाभ अभी तक नहीं मिला है। 

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