देशभर में अब दुकानदार और अन्य खाद्य कारोबारी खाद्य पदार्थ से संबंधित लाइसेंस चंद घंटों में लेकर व्यापार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के अनुसार दुकानदार और अन्य तत्काल लाइसेंस ले सकेंगे। इससे व्यापार शुरू करने में काफी आसानी होगी। इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी।
दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कई दिन लाइसेंस लेने में लग जाते थे। इससे लंबा समय भी व्यर्थ हो जाता था और व्यापार शुरू करने में भी लाइसेंस बाधा बनता था। लेकिन अब इस झंझट से व्यापारियों को मुक्ति मिल गई है। इसका सीधे तौर पर लाभ व्यापार शुरू करने में लोगों को मिलेगा। तत्काल लाइसेंस के लिए प्राधिकरण की लाइसेंस बनाने वाली फोस्कोस वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के आधे घंटे के भीतर संबंधित व्यापार करने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। खास बात यह है कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कोई शुल्क भी नहीं लगेगा। सामान्य आवेदन की तरह ही तत्काल लाइसेंस के लिए फीस लगेगी। वहीं, सभी मांगे गए दस्तावेज को साइट स्वयं निरीक्षण करेगी और लाइसेंस जारी करेगी।
हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं जारी होगा तत्काल लाइसेंस
एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार हाई रिस्क कैटेगरी में तत्काल लाइसेंस जारी नहीं होगा। इसमें न्यूट्रास्युटिकल बनाने वाली कंपनियों और बेचने वाले व्यापारी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट और प्रोडक्ट यानी जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को बेचने वाले व्यापारी इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकेंगे। इन्हें सामान्य तौर पर ही आवेदन करना होगा। इन कैटेगरी के बाहर अन्य सामान बेचने वाले इसका फायदा उठा सकेंगे।
ये ले सकते हैं लाइसेंस
तत्काल लाइसेंस के लिए आयात, थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, मोबाइल फूड विक्रेता, पेटी स्नैक्स और चाय दुकानदार, खाद्य वेंडिंग एजेंसी, डायरेक्ट सेलर आवेदन कर सकते हैं।