हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत रहेगी। तीनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। पांच किलोवाट से अधिक क्षमता वाले मीटर लगाने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 6.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। अधिकांश दुकानदार इसके दायरे में नहीं आएंगे। होटल, मॉल सहित बड़े कारोबारियों पर सरकार के फैसले का असर पड़ेगा।ऊर्जा सचिव ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पत्र जारी कर सब्सिडी को हटाकर नई बिजली दरें जारी करने का आग्रह किया है।
- अब सिंचाई-पेयजल योजनाओं को 5.12 रुपये से 5.66 रुपये की दर से प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
- स्ट्रीट लाइट के लिए दरें 6.37 रुपये प्रति यूनिट होगी। अस्थायी सप्लाई के लिए प्रति यूनिट 8.42 रुपये दर होगी।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन के लिए 6.79, रेलवे के लिए 6.16 रुपये और नॉन डोमेस्टिक-नॉन कामर्शियल के लिए 6.16 रुपये से 6.42 रुपये प्रति यूनिट की दर रहेगी।
- बल्क सप्लाई की दर 5.56 से 6.26 रुपये प्रति यूनिट रहेगी। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सरकार प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी देती थी।
इन श्रेणियों की सब्सिडी की बंद
सिंचाई, पेयजल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट, अस्थायी सप्लाई, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रेलवे और नॉन डोमेस्टिक और नॉन कामर्शियल उपभोक्ताओं को अब एक रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी।
होटलों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली सेक्टर में सुधार के लिए होटलों को एक रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। इस सब्सिडी को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि किसी को भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अब बिजली में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। गरीब आदमी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। घरेलू बिजली पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। दूसरे चरण में किस-किस सेक्टर की सब्सिडी बंद होगी, इस पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा।