पूर्व ड्रग कंट्रोलर, पिता व भतीजा आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार, इतनी सजा और जुर्माना

Himachal Former drug controller Kapil Dhiman father and nephew found guilty in disproportionate assets case

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने पूर्व ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान, उसके पिता लक्ष्मण और भतीजे पुनीत को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया है। मामले में ड्रग कंट्रोलर को तीन साल का कठोर कारावास व 5,00,000 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास और 2,00,000 जुर्माना देना होगा। आरोपी के पिता और भतीजे को दो-दो साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये जुर्माना किया है।

कोर्ट ने आय से अधिक 65 लाख रुपये की अर्जित की गई संपत्ति हिमाचल सरकार को सौंपने के दोषियों को आदेश दिए। इसमें कपिल धीमान का पंचकूला स्थित अमरावती एन्क्लेव में करीब 35 लाख का फ्लैट, लक्ष्मण की 15.26 लाख की मंडी में संपत्ति और पुनीत की 14.66 लाख की एफडी व बैंक बैलेंस शामिल है। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला हेमंत चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि दोषी कपिल धीमान ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर सोलन व बद्दी में तैनात था। यहां पर स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को उसके खिलाफ गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में शिकायतें मिली।

शिकायत के बाद ब्यूरो ने 1 जनवरी 2001 से 14 दिसंबर 2012 तक आरोपी के खिलाफ जांच चलाई। जांच के दौरान पाया गया कि दोषी ने सुगंधा अपार्टमेंट सोलन, अमरावती एन्क्लेव, ब्रेवरी सूरजपुर, देहूंघाट में संपत्तियां अर्जित की हैं। इसके अलावा उसने वाहन, मोटर-साइकिल, कार, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के बिस्कुट, चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के, चांदी के बिस्कुट, चांदी की कलाकृतियां (मूर्तियां), महंगी कलाई घड़ियां, महंगी शराब की बोतलें अर्जित की हैं।

कपिल ने पुनीत को बद्दी क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में शामिल किया और वहां से भी फायदा कमाया। उसने अपने पिता के नाम पर गांव कोट तहसील पंचकूला हरियाणा व गांव हंसू पनारसा उपतहसील औट जिला मंडी में भी संपत्ति अर्जित की।

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