पिछड़े क्षेत्रों में 25 हजार से कम जनसंख्या पर भी बनेगा जिप वार्ड, संशोधन विधेयक पेश

Himachal Vidhan Sabha Session: Zila Parishad Ward will be formed even in backward areas with less than 25 thou

हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अब 25 हजार से कम जनसंख्या पर भी जिला परिषद वार्ड बनेगा। इसके लिए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को सदन में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक-2024 पेश किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने हाल ही के डोडरा क्वार दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि डोडरा क्वार को अलग से जिला परिषद वार्ड बनाया जाएगा, मगर वहां पर इसके लिए जनसंख्या की शर्त आड़े आ रही थी। इसी के चलते अब नया प्रावधान किया जा रहा है। वर्तमान में अधिनियम की धारा 89(2) के तहत प्रत्येक जिला परिषद वार्ड के लिए 25,000 लोगों के लिए एक सदस्य निर्धारित की जाती है।

हालांकि, यह प्रावधान राज्य की विशिष्ट समस्याओं जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित परिवहन बुनियादी ढांचा, संचार समस्याएं, इनसे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखता। इन समस्याओं के कारण निर्धारित जनसंख्या मानदंडों के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित संशोधन राज्य सरकार को यह अधिकार देने का प्रस्ताव करता है कि वह 25,000 से कम जनसंख्या वाले पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सकेगा। विधेयक के उद्देश्य के अनुसार यह बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के दूरदराज और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र भी जिला परिषद में उचित रूप से प्रतिनिधित्व पा सकें, जिससे ऐसे क्षेत्रों का स्थानीय शासन में अधिक समावेश सुनिश्चित हो सके।

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