बैठकों की कार्यवाही में नहीं होगा अब अफसरों के नाम, पदनामों का उल्लेख, जानिए क्या है पूरा मामला

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himachal: Now the names and designations of the officers will not be mentioned in the proceedings of the meeti

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों का उल्लेख नहीं होगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने को इस बाबत नए निर्देश जारी किए हैं। नाम और पदनामों के उल्लेख से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति चेताया गया है।

राज्य सरकार ने सक्षम प्राधिकारियों की ओर से लिए गए निर्णयों की रिकॉर्डिंग और संदर्भ देने में मानकीकरण और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए निर्देश जारी किए हैं

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि देखा गया है कि आधिकारिक दस्तावेजों विशेष रूप से बैठक के मिनट और कार्यवाही में अक्सर अधिकारियों के नाम और पदनाम का उल्लेख किया जाता है, जिससे पक्षपात या असंगतता हो सकती है। इस चिंता को दूर करने और सरकारी कामकाज के लिए एक समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, नए दिशा-निर्देशों में सिफारिश की गई है कि आधिकारिक रिकॉर्ड और बैठक के मिनटों में निर्णयों में शामिल अधिकारियों के विशिष्ट नाम या पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय नाम या पद से व्यक्तियों की पहचान किए बिना सक्षम प्राधिकारी के साथ हुई बैठक या चर्चा का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

नए निर्देशों में स्पष्ट किया है कि बैठक के मिनट और कार्यवाही महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज हैं जिन्हें समय पर अनुवर्ती कार्रवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बैठक के तुरंत बाद जारी किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में दिशा-निर्देश बैठकों या चर्चाओं के दौरान लिए गए प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं, जो स्थापित नियमों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों पर आधारित होने चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इन नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। स्पष्टीकरण या अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट (www.himachal.nic.in) से संपर्क किया जाए।

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