
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने पर्यटन सीजन को देखते हुए होटलों में कर्मचारियों की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन किया था। हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकारते हुए आउटसोर्स भर्ती के तहत पदों को भरने की अनुमति दे दी है। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने 15 अक्तूबर 2024 को एचपीटीडीसी में आउटसोर्स या अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि नई आउटसोर्स भर्तियां अदालत में लंबित मामले के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेंगी। हाईकोर्ट से आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगने के बाद प्रदेश पर्यटन निगम ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर आउटसोर्स पर भर्तियां करने की अनुमति मांगी थी। निगम ने मांग की थी कि मौजूदा कर्मियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण आउटसोर्स स्टाफ को नियुक्त करने की अनुमति दी जाए।
आवेदन में कहा था कि 15 अक्तूबर 2024 के आदेश पारित होने से पहले कुछ कर्मचारी निगम में ही अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे थे, जो अब नौकरी छोड़ चुके हैं। ऐसे में आवेदक/प्रतिवादी को आगामी पर्यटन सीजन के कारण कर्मचारियों की आवश्यकता रहेगी। हाईकोर्ट ने निगम की मांग स्वीकार करते हुए सशर्त ये भर्तियां करने की इजाजत दी है।