
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भारतीय बॉक्सिंग महासंघ के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के भाग लेने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। एकल जज ने भारतीय बॉक्सिंग महासंघ को आदेश दिए थे कि वह अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को राजेश भंडारी के नामांकन के साथ निर्वाचक मंडल के लिए वैध नामांकन माने। साथ ही बीएफआई के नियमों और विनियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा था। कोर्ट ने निर्वाचक मंडल की सूची के साथ-साथ निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची के संचालन पर भी अंतरिम उपाय के तौर पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे।
कोर्ट ने आदेश दिए कि बीएफआई नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाएं ताकि अनुराग सिंह ठाकुर अपना नामांकन दाखिल कर सकें। अब मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस निर्णय पर रोक लगा दी है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के अध्यक्ष अजय सिंह ने सांसद अनुराग ठाकुर के चुनाव में भाग लेने वाले आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। उन्होंने खंडपीठ से कहा कि एकल जज ने जो अंतरिम आदेश दिए हैं, उस पर रोक लगाने की मांग की थी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्वाचक मंडल के लिए अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनुराग ठाकुर को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए नामित किया था।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को हाेगी। बीएफआई के अध्यक्ष ने 7 मार्च को एक नोटिस जारी कर शर्त लगाई थी कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से संबद्ध राज्य इकाइयों के केवल वास्तविक और विधिवत रूप से निर्वाचित सदस्य ही भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के आगामी चुनावों में अपने संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होंगे। इस नोटिस के आधार पर अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन का कहना था कि बीएफआई का अध्यक्ष ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता जिसका नियमों और विनियमों में उल्लेख नहीं है। हाईकोर्ट में मुख्य याचिका और एलपीए अभी भी लंबित है। जिस पर सुनवाई होनी बाकी है।