विभाग ने चार साल पहले लगा दिया मीटर और नहीं छोड़ा पानी, हाईकोर्ट ने दिए आपूर्ति करने के आदेश

 

department installed the meter four years ago and did not release water, the High Court gave instructions to s

पानी का मीटर स्वीकृत किया, पर जल आपूर्ति नहीं की गई। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को पानी की आपूर्ति करने के आदेश देते हुए याचिका का निपटारा किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि याचिका दायर होने के बाद अब बीच-बीच में पानी मिल रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि वर्ष 2020 में आईपीएच विभाग की ओर से उसके परिसर में पानी का मीटर भी लगा दिया गया, लेकिन उस कनेक्शन से पानी नहीं मिला।

इसके बाद अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए थे। याचिकाकर्ता जिला शिमला की तहसील ठियोग के गांव घोग का निवासी है। जल शक्ति विभाग की ओर से इस घर में घरेलू जल कनेक्शन में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। इसी को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।  बता दें कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। आए दिन धरने-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद लोगों आस जगी है कि उनके नलों में ही पानी आएगा। सरकार ने नल और मीटर तो लगा दिए, लेकि उन नलों में एक बूंद पानी की नहीं आती है। 

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