
हिमाचल प्रदेश के विवादित संजौली मस्जिद मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम शिमला ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। इस दौरान कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले को बहस योग्य माना और मस्जिद तोड़ने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर रोक बरकरार रखी।
अदालत ने अब यह मामला 5 जुलाई को बहस के लिए रखा है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि जब तक यह मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन रहेगा, तब तक मस्जिद की मंजिल को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बीते 25 मई की सुनवाई में भी कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगाई गई थी।
आज अदालत ने रोक को आगे भी जारी रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के 3 मई के उन आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए नीचे की तीन मंजिलें भी तोड़ने के आदेश दिए थे।