हिमाचल प्रदेश में नया संशोधन लागू होने के बाद गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों ग्रेड-दो की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इस श्रेणी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं। यह भर्ती अब राज्य काडर में होगी।
हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबल का भी राज्य काडर होगा। इनकी भर्ती भी राज्य काडर में पुलिस बोर्ड करेगा। हिमाचल विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था। समवर्ती सूची का विषय होने पर ही इसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नया संशोधन लागू होने के बाद गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों ग्रेड-दो की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इस श्रेणी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं। यह भर्ती अब राज्य काडर में होगी, जिससे प्रदेश में एक एकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। नया विधेयक लागू होने के बाद अब ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों यानी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है।
इसके अनुसार पुलिस अधिनियम की धारा-65 की उपधारा-तीन में संशोधन किया गया है। सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यानी सरकार की अनुमति के बगैर गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। विधेयक लागू होने के बाद जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में लचीलापन आएगा। यानी ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट रैंक के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार को इन प्राधिकरणों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करने का अधिकार होगा।
अभी तक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही इस प्राधिकरण में नामित करने की व्यवस्था रही है, मगर अब ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के उपलब्ध नहीं होने पर कनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा।