हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में अगले साल से सिर्फ 31 मार्च को ही दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर को नियमित करने की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। मार्च 2024 से उपलब्ध पदों के हिसाब से ही कर्मचारी नियमित होंगे। नियमित करने के लिए अनुबंध पर नियुक्ति के समय की वरिष्ठता ली जाएगी। कार्मिक विभाग ने सोमवार देर शाम को इस बाबत अधिसूचना जारी की। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने दो साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। प्रदेश में अभी दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल करने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च और 30 सितंबर को नियमित किया जाता रहा है प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2024 से इस व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों का अनुबंध सेवाकाल 31 मार्च 2024 तक दो वर्ष का हो जाएगा, उन्हें उपलब्ध नियमित पदों के हिसाब से ही नियमित किया जाएगा। अगर उपलब्ध नियमित पद पर्याप्त नहीं होंगे तो कई पात्र कर्मचारी नियमित नहीं हो पाएंगे। इन्हें नियमित पद उपलब्ध होने के बाद नियमित किया जाएगा। 30 सितंबर को दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित होने के लिए अगले वर्ष 31 मार्च तक का इंतजार करना होगा। नियमितीकरण करने के लिए कर्मचारियों की अनुबंध पर हुई नियुक्ति की वरिष्ठता को आधार बनाया है। इसके अलावा पूर्व की तरह नियमितीकरण के लिए संबंधित कर्मचारी को मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की जांच के बाद ही नियमितीकरण किया जाएगा। जन्म प्रमाणपत्र भी नियुक्ति के समय देना अनिवार्य किया गया है। इन सभी दस्तावेजों की जांच के लिए विभागीय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। नियमित करने पर संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध पद का न्यूनतम टाइम स्केल दिया जाएगा। नियमितीकरण पर संबंधित कर्मचारी को प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। कार्मिक विभाग ने सोमवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों व मंडलायुक्तों को आगामी कार्यवाही के लिए सूचित कर दिया है।