ऽ जिला किन्नौर में सरकार की 04 योजनाओं के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित हुए 114 किसान
हिमाचल न्यूज़ अलर्ट ….
कृषि विभाग के उपमण्डलीय भू-संरक्षण कार्यालय किन्नौर के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 01 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि व्यय कर 114 किसानों को लाभान्वित किया गया है। जिला किन्नौर में कृषि विभाग के भू-संरक्षण कार्यालय के माध्यम से वर्तमान में सरकार की 04 योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिनमें बहाव-सिंचाई योजना, जल से कृषि को बल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा सौर-सिंचाई योजना शामिल है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपमण्डलीय भू-सरंक्षण अधिकारी किन्नौर स्थित रिकांग पिओ राजेश धीमान ने बताया कि किन्नौर जिला में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 01 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है तथा इससे 114 किसान व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जहां बहाव-सिंचाई योजना के अंतर्गत 12 लाख रुपये की राशि व्यय कर 39 किसानों को लाभान्वित किया गया है तो वहीं जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये व्यय कर 14 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख रुपये की राशि व्यय कर 30 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं तो वहीं सौर-सिंचाई योजना के अंतर्गत 31 किसानों को सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर 01 करोड़ 39 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना के तहत सौर उठाऊ योजना का लाभ, व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर प्रदान किया जा रहा है, जबकि जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत उपयुक्त स्थानों पर चैक-डैम, जल-भण्डारण टैंक, पाली लाईन तालाब, रिसाब तालाब, समोच खाईयों का निर्माण कर किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उपयुक्त स्थानों पर व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर टैंक का निर्माण, पुराने तालाबों का पुनः निर्माण, जल भण्डारण टैंक इत्यादि निर्मित किए जा रहे हैं।
राजेश धीमान ने बताया कि इन योजनाओं से जुड़ने के लिए लोग व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जमाबंदी व ततीमा की मूल प्रति, राशन कार्ड व आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति, बैंक खाते की प्रति तथा पंचायत से संकल्प व अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाना जरूरी है। इसके अलावा सामूहिक आधार पर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि विकास संघ का पंजीकरण आवश्यक है यदि अनुदान राशि 05 लाख रुपये से अधिक है।
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान, उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पिओ या पूह, निचार स्थित भावानगर तथा सांगला के अनुभाग कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं।