नीट परीक्षा को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है. अब नीट रिजल्ट पर एक बड़ी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी. हालांकि कोर्ट ने नीट काउंसलिंग 2024 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है|
सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी परीक्षा की तीन याचिकाओं पर सुनवाई की. नीट यूजी रिजल्ट की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी होगी|
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया है. एनटीए ने देरी से पेपर मिलने और समय का नुकसान होने पर 1563 छात्रों को 718 और 719 ग्रेस मार्क्स दिया था. अब इन उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड रद्द कर दिया गया है