हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के आवेदन पर खारिज करने से इन्कार कर दिया। आवेदन में याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज करने की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने हर्ष महाजन का आवेदन करने के साथ ही उन्हें 2 सप्ताह के भीतर चुनाव याचिका का जवाब दायर करने के आदेश जारी किए।
हर्ष महाजन का कहना था कि सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव के लिए समय-समय पर जारी हिदायतों को अपनाने की हामी भरी थी। अब चुनाव हारने के बाद प्रार्थी प्रक्रिया को गलत ठहराने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता। जब भी कोई किसी प्रक्रिया को अपनाने की सहमति देता है तो वह वह उस प्रक्रिया को गलत ठहराने के लिए अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकता।
याचिकाकर्ता पर कोर्ट से तथ्य छुपाने के आरोप भी लगाए गए थे। कोर्ट ने हर्ष महाजन की दलीलों से असहमति जताते हुए चुनाव याचिका को मान्य पाया। अब कोर्ट की ओर से याचिका पर मेरिट के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
प्रार्थी सिंघवी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया, जिसकी पर्ची निकली उसको हारा हुआ घोषित किया गया जबकि चुनाव नतीजों में किसी प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित करने का कोई नियम नहीं है।