राजभवन ने पूछा- पिछली तिथियों से कैसे लागू हो सकता है पेंशन बंद करने का कानून

Rajbhawan asked how can the law to stop pension be implemented from past dates

हिमाचल प्रदेश में दल-बदल कानून के तहत अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद करने का विधेयक राजभवन ने सरकार से लौटाते हुए पूछा है कि पिछली तिथियों से कैसे इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई आपत्तियां लगाकर सरकार को भेजी गई हैं। राजभवन शिमला के लिए जवाब तैयार करने में इन दिनों राज्य सचिवालय के अधिकारी खूब माथापच्ची कर रहे हैं।

 फरवरी में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का भाजपा में दल-बदल होने के बाद मानसून सत्र में सरकार ने सदन में यह विधेयक पारित करवाया था। यह उल्लेखनीय है कि इस कानून के बनने के बाद पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो की विधायक पेंशन और भत्ते बंद हो सकते हैं।

 सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, आईडी लखनपाल, रवि ठाकुर के पूर्व कार्यकाल की भी पेंशन में गणना नहीं हो सकेगी। राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल के पास लंबे समय से यह विधेयक अटका हुआ था। इसे अब राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए भेजा गया है। 

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