राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा पुलिस कांस्टेबल का स्टेट काडर बनाने का विधेयक, जानें विस्तार से

Himachal Bill to create state cadre of police constables sent for President approval

पुलिस कांस्टेबलों के एक से दूसरे जिले में तबादले करने के लिए पारित संशोधन विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति निवास के लिए भेज दिया है। राज्य विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था। इसे राज्यपाल की मंजूरी की लिए भेजा गया था, मगर इसे अब राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। समवर्ती सूची का विषय होने पर ही इसे राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजा है।

इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबलों का भी जिला के बजाय राज्य काडर होगा। इनकी भर्ती राज्य काडर में पुलिस बोर्ड करेगा। गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों (ग्रेड-दो) की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इस श्रेणी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आते हैं। इनका एक से दूसरे जिले में तबादला किया जा सकेगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन करने का विधेयक पारित किया गया है।

संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान
संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बगैर पुलिस सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों यानी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में भी लचीलापन लाया जा रहा है। जहां निर्दिष्ट रैंक के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां सरकार को इन प्राधिकरणों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करने का अधिकार दिया जा रहा है।

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