निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर खर्च होंगे 219 करोड़, रिकॉर्ड होगा डिजिटल


 

Himachal Pradesh 219 crores will be spent on the welfare of construction workers records will be digital

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 219.46 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। बैठक में सेवाओं में सुधार एवं उन्हें व्यवस्थित करने के लिए सभी लाभार्थियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने का भी निर्णय लिया गया। शनिवार को बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड के निदेशक मंडल की 48वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड के लाभार्थियों के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 160 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है

कंवर ने बताया कि निर्माण कार्यों में कार्यरत बोर्ड के कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए कांगड़ा के देहरा में डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  सूचना, शिक्षा और संचार पहल के तहत कामगारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं अधिकारों से अवगत करवाने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा हमीरपुर में कार्यालय के मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में बोर्ड के सदस्य रविंद्र सिंह रवि, भूपेंद्र सिंह, जेसी चौहान, हेमा तंवर, मुनीश करोल, ज्योति चौहान, अमर सिंह और नीलम गुप्ता उपस्थित रहे।

खाते में आए 10 करोड़, एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को कल से मिलेगा रात्रि भत्ता-ओवरटाइम
एचआरटीसी के कर्मचारियों के बैंक खातों में सोमवार से लंबित रात्रि भत्ता और ओवरटाइम की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने लंबित ओवरटाइम के आंशिक भुगतान के लिए एचआरटीसी को 10 करोड़ की विशेष ग्रांट जारी कर दी है। शनिवार को एचआरटीसी प्रबंधन ने निगम के डिपो को पैसा जारी कर दिया गया। चालक-परिचालकों ने भुगतान न करने पर हड़ताल का एलान कर दिया था। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के दौरान नाइट-ओवरटाइम के एवज में 31 मार्च से पहले 10 करोड़ जारी करने का आश्वासन दिया था।

नवजात की मौत पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश
जन्म लेते ही नवजात की मौत होने की स्थिति में या मृत बच्चे को जन्म देने की सूरत में महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की। यह प्रावधान भारत सरकार के कार्मिक, जनशिकायत और  पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कार्यालय आदेश जारी करने के बाद किया गया है। प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि यह प्रावधान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किए जाएंगे। इसकी प्रति सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुुक्तों आदि को जारी की  गई है

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