नशा तस्करी की आरोपी छन्नी गांव की महिला तीन महीने के लिए नजरबंद, गृह सचिव ने दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना डमटाल के छन्नी गांव की नशा तस्करी की आरोपी एक महिला को तीन महीने के लिए नजरबंद किया है। नूरपुर जिला पुलिस ने 23 मार्च 2024 को छन्नी में छापामारी के दौरान बलविंद्र उर्फ सूरज निवासी बनाल, गुरदासपुर (पंजाब) से 7.92 ग्राम चिट्टा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। जांच के बाद सामने आया कि उपरोक्त मामले में पिंकी निवासी छन्नी तहसील इंदौरा सक्रिय रूप से शामिल थी। आरोपी महिला को पुलिस ने 10 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार भी किया था। इससे पहले भी आरोपी महिला को एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका था। बावजूद उसने नशे का धंधा जारी रखा।

नशीले पदार्थों की तस्करी में उसकी लगातार संलिप्तता के चलते जिला पुलिस नूरपुर ने 26 सितंबर 2024 को एक प्रस्ताव सचिव (गृह) को भेजा। इसमें पिंकी के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में आदेश जारी करने की सिफारिश की थी। जिला पुलिस नूरपुर के की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए डिटेंशन अथॉरिटी ने इस महिला नशा तस्कर को तीन माह के लिए नजरबंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आरोपी महिला पिंकी की संपत्ति की वित्तीय जांच भी अमल में लाई जा रही है। इसमें भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर, एसपी अशोक रतन ने कहा कि जिला पुलिस नूरपुर का यह अभियान नशे के अवैध व्यापार के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी।

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