कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर जमीन पर पर्यटन गांव (टूरिज्म विलेज) बनाने के लिए किए गए अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक के खिलाफ अब प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटाने के लिए याचिका दाखिल की है।
इस मामले में सुनवाई को लेकर हिमाचल प्रदेश कृषि विवि शिक्षक संघ (हपौटा) और कुलपति को नोटिस आ चुके हैं। हालांकि, नोटिस में सुनवाई की तारीख का जिक्र नहीं है। उधर, नोटिस को लेकर विवि के अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले कृषि विवि पालमपुर की जमीन का प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन गांव के लिए किए अधिग्रहण करने पर विवि के शिक्षक संघ ने ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इस पर हाईकोर्ट ने सितंबर, 2024 में इस जमीन का पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। इससे पहले कृषि विवि पालमपुर की जमीन का अधिग्रहण करने के खिलाफ हुए आंदोलन से विवि के छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। अधिग्रहण के विरोध में भाजपा से लेकर विवि के गैर शिक्षक संघ, विवि के पेंशनर, छात्र संघ व शिक्षकों ने कड़ा विरोध कर सड़कों पर आंदोलन किया था।
प्रदेश सरकार ने जमीन के अधिग्रहण पर लगी रोक को हटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस बाबत नोटिस मिला है। सुनवाई पर हपौटा अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा।