
हिमाचल हाईकोर्ट ने कभी भी कठिन क्षेत्रों में सेवा नहीं देने वाले 79 वन रक्षकों को याचिकाकर्ताओं के स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने वन रक्षकों के तबादलों के संबंध में 22 फरवरी के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए विभाग ने वन रक्षकों के तबादले की अर्जी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने सरकार को सात दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत- 2013 का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि कोर्ट में बेवजह याचिकाओं की बाढ़ न आए।