देरी से जवाब दाखिल करने पर अफसरों को हाईकोर्ट ने दी बदलने की चेतावनी, जानें पूरा मामला

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Himachal High Court warns of replacement of officers for filing reply late, know the whole matter

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अदालती मामलों में जवाब दाखिल करने में लगातार हो रही देरी पर फटकार लगाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने चेतावनी दी है कि अब समय आ गया है कि विभाग अपने रवैया में सुधार करे अन्यथा सरकार को आयुक्त, कानून अधिकारी और दोषी अधिकारियों को बदलने की सिफारिश करनी पड़ सकती है।  न्यायालय ने विभाग को आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से जवाब दाखिल किया जाए। ऐसा न करने पर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।

खंडपीठ ने आदेश में कहा है कि बार-बार देखा गया है कि आबकारी विभाग की ओर से न तो जवाब समय पर दायर किया जा रहा है और न ही समय बढ़ाने के बाद। विभाग 3 महीने के बाद जवाब दाखिल कर रहा है। इससे न केवल अदालत को असुविधा होती है बल्कि उन मामलों के निर्णय लेने में भी बाधा आती है, जिनमें करोड़ों रुपये लगे होते हैं। वर्तमान मामले में प्रतिवादी सरकार सहित विभाग को 24 अप्रैल को नोटिस जारी किए गए। उसके बाद विभाग की ओर से 1, 8 और 29 मई को जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। शुक्रवार को भी जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की गई। न्यायालय ने इसी मामले में यह आदेश जारी किए हैं।

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