सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता स्कूल न्यू अब छठी से 12वीं तक की कक्षाएं पढ़ाएंगे, निर्देश जारी;

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 प्रदेश विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आरएंडपी नियमों और शिक्षा कोड के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि  प्रवक्ता (स्कूल न्यू) को कक्षा छठी से 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता(स्कूल न्यू) अब छठी से 12वीं तक की कक्षाएओं को पढ़ाएंगे। प्रदेश विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आरएंडपी नियमों और शिक्षा कोड के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि  प्रवक्ता (स्कूल न्यू) को कक्षा छठी से 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। निदेशालय के अनुसार  यह देखा गया है कि कई संस्थानों में इन प्रवक्ता को केवल कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तक सीमित कर दिया जाता है, जो न तो आरएंडपी नियमों के अनुसार है और न ही उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप।

आरएंडपी नियमों के अनुसार प्रवक्ता (स्कूल न्यू) को कक्षा 11वीं और 12वीं में स्नातकोत्तर विषयों के साथ कक्षा छठी से 10वीं तक स्नातक स्तर के विषय पढ़ाने की पात्रता है। शिक्षा कोड के अनुसार, विद्यालय के प्रधानाचार्य को यह अधिकार है कि वे संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कार्य सौंपें। लेक्चरर (स्कूल न्यू) को निचली कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी देना न केवल प्रशासनिक रूप से वैध है, बल्कि यह स्कूलों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें लचीलापन, संसाधनों का एकीकृत नियोजन और विषय विशेषज्ञता का प्रभावी उपयोग करके शिक्षण में सुधार की बात की गई है। 

निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि इन प्रावधानों को सक्रिय रूप से लागू करें और शिक्षण कार्यों में अनावश्यक विभाजन से बचें। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना किसी वैध कारण के किसी भी प्रकार का विचलन गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। निदेशालय ने सभी स्कूलों को तुरंत प्रभाव से इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि सभी स्तरों पर विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक परिणाम और समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

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