अगर किसी के प्लाट में बिजली के तार, पानी के पाइप या सरकारी जमीन साथ लगती है, तो उसके लिए विभागों से एनओसी की जरूरत नहींं है।
हिमाचल प्रदेश में अब भवनों के नक्शा पास करना आसान हो गया है। अगर किसी के प्लाट में बिजली के तार, पानी के पाइप या सरकारी जमीन साथ लगती है, तो उसके लिए विभागों से एनओसी की जरूरत नहीं है। भवन मालिकों को अंडरटेकिंग (शपथपत्र) देना होगा। इसके आधार पर नक्शा पास कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को विभागों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। नियमों में यह भी प्रावधान किया है कि अगर कोई भी प्लाट मालिक फर्जी अंडरटेकिंग देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब सरकार ने नक्शा पास कराना आसान किया है। प्रदेश सरकार ने लोगों को 20 दिन के भीतर लोगों के नक्शे पास करने की बात कही है। सरकार ने फैसला लिया है कि अगर लोगों के नक्शे पास कराने की औपचारिकताएं पूरी नहीं है, इस एवज में लोगों को विस्तृत जानकारी से अवगत कराना होगा। इस बारे में स्टेट टाउन प्लानर कर्मचंद नांटा ने बताया कि एनओसी का झंझट खत्म कर दिया गया है। प्लाट मालिकों से अब शपथपत्र लिया जाएगा। इससे उन्हें सहूलियत होगी।
शिकायत पर मौके का निरीक्षण करेंगे टीसीपी के अधिकारी
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) के जूनियर इंजीनियर और वास्तुकार मौके पर नहीं आएंगे। अगर विभाग में शिकायत आती है तो उसके बाद ये अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे। नियमों में बदलाव किए जाने से हिमाचल के हजारों भवन मालिकों को फायदा होगा।
पहले यह थी व्यवस्था
इससे पहले भवन का नक्शा बनाने के बाद टीसीपी की ओर से बिजली बोर्ड, जल शक्ति व वन विभाग को एनओसी के लिए पत्र लिखा जाता था। यही नहीं नक्शे के एक कॉपी विभाग को भेजी जाती थी। इसके बाद इन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके का निरीक्षण करते थे, उसके औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एनओसी जारी की जाती थी। इन सभी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था।
लोगों के नक्शे पास करने की औपचारिकताओं को कम किया है। लोगों के नक्शे जल्द पास होंगे। विभाग को इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं।