कॉलेज छात्रों के मतदाता पहचान पत्र बने हैं या नहीं यह सुनिश्चित करने का जिम्मा कॉलेज प्रबंधनों को सौंपा जाएगा।
लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला की ओर से पहल शुरू की जा रही है। कॉलेज छात्रों के मतदाता पहचान पत्र बने हैं या नहीं यह सुनिश्चित करने का जिम्मा कॉलेज प्रबंधनों को सौंपा जाएगा। कॉलेज प्रबंधन उनके संस्थान में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों का विवरण निर्वाचन अधिकारी को देंगे जो मतदाता बनने की पात्रता पूरी करते हैं लेकिन उनके पहचान पत्र अभी बने नहीं हैं।
महिलाओं को किया जाएगा जागरूक
ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां महिलाओं की मत प्रतिशतता कम है गांव में जाकर महिलाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महिलाओं की सुविधा के लिए नए मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हो गई हैं और वह कहीं और अपना वोट बनाना चाहती है उन्हें वोट शिफ्टिंग की सुविधा दी जाएगी। वोटर जागरुकता के लिए आकर्षक गीत भी बनाया जाएगा।
एक अप्रैल को 18 साल के होने वालों के बनेंगे पहचान पत्र
1 अप्रैल 2024 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले हर युवा का पहचान पत्र बनाया जाएगा। पहचान पत्र बनाने की अंतिम तिथि 4 मई 2024 है, लेकिन इससे पहले ही सभी पात्र मतदाताओं के पहचान पत्र बना दिए जाएंगे। छात्रों को जागरूक भी किया जाएगा कि उनके परिवारों में भी कोई ऐसा पात्र व्यक्ति न हो जिसका पहचान पत्र न बना हो। आंगनबाड़ी केंद्रों और राशन डिपो में आने वाले लोगों को भी पहचान पत्र बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। नए वोटरों को वोटर कार्ड घर पर पहुंचा कर दिया जाएगा।
मतदाता प्रतिशतता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान के तहत काॅलेज प्रबंधनों को सौ फीसदी सुनिश्चित करना होगा कि उनके संस्थान में ऐसा कोई छात्र न हो जिसका पहचान पत्र न बना हो। जिनके पहचान पत्र नहीं बने होंगे उनके बनाए जाएंगे।– अनुपम कश्यप, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिमला
कश्मीरियों के लिए सुविधा फार्म एम या 12सी भरकर डाल सकेंगे चुनाव में वोट
शिमला। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त विस्थापित कश्मीरियों को लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने की विशेष सुविधा प्रदान की है। इसके लिए राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की ओर से प्राधिकृत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिले में रह रहे ऐसे विस्थापित कश्मीरी नागरिक ईआरओ- नेट के माध्यम से फार्म-एम या फार्म 12-सी भरकर विस्थापित प्रमाण पत्र सहित सबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं।
इसके अलावा दिल्ली, उधमपुर और जम्मू में भी चुनाव आयोग की ओर से स्थापित विशेष मतदान केंद्र में उक्त मतदाता फार्म 12-सी के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। उक्त प्रारूप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in और वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उन्होंने विस्थापित कश्मीरी नागरिकों को कहा कि वह उक्त प्रयोजनार्थ अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाएं ताकि उक्त नंबर को उनके मतदाता पंजीकरण के साथ जोड़ा जा सके। और मताधिकार का प्रयोग इस लोक सभा निर्वाचन में कर सके। उन्होंने जिला समेत प्रदेशभर में रह रहे सभी कश्मीरियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।