वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में पर्ची से विजेता घोषित करने के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में पर्ची से विजेता घोषित करने के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दायर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान एक समान मत पड़ने पर पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है उसे हारा हुआ करार देना, यह धारणा कानूनी रूप से गलत है।
आम तौर पर जिसका नाम निकलता है उसे जीतना चाहिए। इसलिए अगर यह धारणा गलत है तो चुनाव परिणाम भी गलत है। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन नियम की एक धारणा को कोर्ट में चुनौती दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका दायर करने के लिए याचक को खुद कोर्ट आना पड़ता है, ऐसा नियम है। अभिषेक मनु सिंघवी बीते दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। इस चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी को बराबर मत पड़े थे। इसके बाद पर्ची से भाजपा के हर्ष महाजन विजेता बने थे।