प्रशासन द्वारा पिकनिक व नदी मे स्नान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगाया गया
प्रशासन ने नदी और खड्डों के किनारे जाने से पूर्ण रोक लगा दी है। इन खड्डों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिले की सीमा में अश्वनी खड्ड में, खड्ड के दोनों किनारों पर और इसके आस-पास के स्थानों, सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर गिरि नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे।नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण नदी नाले ऊफान पर है ओर ऐसे मे लोगो का जाना जाना खतरे से खाली नहीं है इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।