जिला मुख्यालय के जेल रोड स्थित मस्जिद में बिना नक्शा अवैध निर्माण करने के मामले में आयुक्त कोर्ट के फैसले को मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के सदस्यों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने 12 सितंबर को मस्जिद में किए अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर गिराकर उसे पुरानी यथास्थिति में लाने का फैसला सुनाया था। फैसले के अनुसार मस्जिद में बिना नक्शा पास कर बनाई अवैध दो मंजिलों को गिराने के आदेश थे। फैसले के 15वें दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिमला हाईकोर्ट में आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की है।
मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के सदस्यों का कहना है कि मस्जिद में जमीन उनकी है, लेकिन बिना नक्शा पास करवाए निर्माण पर नगर निगम ने आपत्ति जताई है। अब इसमें सुधार को लेकर कार्य किया जाएगा। बता दें कि आयुक्त कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर किए अवैध कब्जे को खुद ही गिरा दिया था। जल शक्ति विभाग, विद्युत बोर्ड ने मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया है। मस्जिद के बाहर बेरिकेड्स लगाए गए हैं और मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया गया है। हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की पुष्टि मुस्लिम वेलफेयर कम्यूनिटी के एक सदस्य ने की है।
आज शहर में नगर परिक्रमा करेंगे महामंडलेश्वर और नागा साधु
उधर, 28 सितंबर को देव भूमि संघर्ष समिति, महामंडलेश्वर और नागा साधुओं के नेतृत्व में शहर में नगर परिक्रमा की जाएगी। इसे लेकर वीरवार को शहर में हिंदू संगठनों के लोगों ने बैठक कर रूपरेखा तैयार कर ली है। शिमला में देव भूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी भारत भूषण ने बताया कि मंडी शहर में 28 को नागा साधु महामंडलेश्वर के साथ शहर व गलियों का भ्रमण कर भजन-कीर्तन करेंगे। इस दौरान दुकानदारों और लोगों से देव संस्कृति से जुड़ने की अपील की जाएगी। उधर, महामंडलेश्वर और नागा साधु के आगमन को लेकर शहर में पुलिस सतर्क हो गई है। हर घटना की निगरानी की जा रही है। वहीं, एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है।