चर्चित संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने सुनवाई के दाैरान स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने के आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने बहस के बाद मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर तय की है। अगली सुनवाई में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर फैसला हो सकता है।
पांवटा साहिब के रहने वाले अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने 5 अक्तूबर 2024 को निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से जो हलफनामा दायर किया है, वह गैर कानूनी है। हलफनामा कमेटी की सहमति के बगैर दायर किया है। अपीलकर्ता और वक्फ बोर्ड ने यह दलीलें दीं थी कि स्थानीय लोगों की कोई सोसायटी या संस्था नहीं है। ऐसे में इस मामले में स्थानीय लोगों के आवेदन को खारिज किया जाए।