गुरुवार को संसद परिसर में सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस आज राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ ही पुलिस शुक्रवार को दो घायल सांसदों के बयान भी दर्ज कर सकती है। पुलिस ने संसद सचिवालय को पत्र लिखकर घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने की भी मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने पर विचार कर रही है।
भाजपा ने इन धाराओं में दर्ज कराई शिकायत
गुरुवार को संसद परिसर में सत्ता और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हुई थी, जिसमें भाजपा के दो सांसद घायल हो गए थे। दोनों घायल सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा ने राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया था। इस आरोप में भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) के तहत संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज कराया था।
भाजपा सांसदों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया कि हाथापाई के दौरान उन पर हमला किया गया। इस झड़प में भाजपा के दो सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस अधिकारियों की एक टीम अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद सारंगी और राजपूत से मिलकर उनके बयान दर्ज कर सकती है। पुलिस भाजपा सांसदों के मेडिकल सर्टिफिकेट की रिपोर्ट भी लेगी।
कांग्रेस ने भी लगाए आरोप
वहीं भाजपा को आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सांसदों ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। कांग्रेस ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। एक अधिकारी ने बताया कि दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी सहित कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई।