# हिमाचल सरकार ने वापस लिए डीजीपी संजय कुंडू के तबादला आदेश, अधिसूचना जारी|

प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के प्रधान सचिव आयुष के पद पर किए गए तबादला आदेश को रद्द कर दिया है।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के प्रधान सचिव आयुष के पद पर किए गए तबादला आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके तबादला आदेश वापस लिए गए हैं। संजय कुंडू अब डीजीपी पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।  बता दें, बीते 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से ट्रांसफर करने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया था। एक मामले की निष्पक्ष जांच में हस्तक्षेप करने के आरोप पर हाईकोर्ट ने कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। 


26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एक व्यवसायी की ओर से आईपीएस अधिकारी और एक वकील से जान को खतरे की आशंका जताते हुए भेजी पत्र याचिका पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में यह आदेश पारित किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता कुंडू जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को जरूरी मानते हुए डीजीपी और कांगड़ा के एसपी के तबादले का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कुंडू को पहले के आदेश को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी।

9 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश को वापस लेने की मांग वाली कुंडू की अर्जी खारिज कर दी और कारोबारी की शिकायत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के तबादले के हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज कर दिया लेकिन एसआईटी को जांच स्थानांतरित करने के निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता एसआईटी के कामकाज को प्रभावित नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में गठित एसआईटी पर कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे। अब सरकार ने कुंडू के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। 

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