# 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर पर पूर्ण प्रतिबंध…

Himachal High Court:  Complete ban on plastic banners with thickness less than 100 microns

प्रदेश उच्च न्यायालय ने 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। 

चुनावों से पहले प्रदेश उच्च न्यायालय ने 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनरों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं।

सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सभी प्लास्टिक या पीवीसी बैनर होर्डिंग को हिमाचल प्रदेश बायो-डिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन का सख्ती से पालन करते हुए तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थापित पीवीसी बैनरों के निरीक्षण के लिए विशेष अभियान भी चलाया है। लगभग 184 संस्थाएं प्रदेश में बैनर बना रही हैं। पीवीसी बैनर रीसाइक्लिंग के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि पीवीसी किसी अन्य पॉलिमर, आमतौर पर पॉलिएस्टर से जुड़ा होता है। प्रतिबंध लगने से पर्यावरण को बचाने में और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

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